Death Certificate UP Online – उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन, योग्यता, जरूरी दस्तावेज की जानकारी

By sarkariportal10

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Death Certificate UP Online: उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाणपत्र की तरह मृत्यु प्रमाणपत्र की भी राज्य में काफी मांग रहती है। उत्तर प्रदेश में, मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तहत मृत्यु का पंजीकरण करना नागरिकों को अनिवार्य है।

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Article Name Death Certificate UP Online
Category Sarkari Yojana
Location Uttar Pradesh
Official Website edistrict.up.gov.in

   मृत्यु प्रमाणपत्र का फॉर्म डाउनलोड करें|    आधिकारिक वेबसाइट

   आवेदन की स्थिति

मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कई कारण होते हैं, जैसे कि मृत्यु के बाद मुआवजे की स्थिति में, पेंशन के लिए, चिकित्सा लाभ आदि के लिए होता है। मृत्यु प्रमाणपत्र मृत्यु के कारण, स्थान और समय को सत्यापित करता है। आज हम इस लेख के जरिए आपको बताएंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप मृत्यु प्रमाणपत्र कैसे बनवा सकते हैं, तथा इसके लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं। इसके साथ ही आप UP EWS Certificate Registration, UP Caste Certificate, UP Haisiyat Praman Patra, Apply Now UP Domicile Certificate, BOR UP NIC IN Certificate Verification, Apply Now for UP Income Certificate, Vaad UP NIC IN Portal, Apply Now for Birth Certificate, Apply Now for Death Certificate के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

Death Certificate UP के लिए कौन जिम्मेदार है?

जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु की तारीख से 21 दिनों के भीतर किसी व्यक्ति की मृत्यु का पंजीकरण कराना होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए जिम्मेदार व्यक्ति निम्नलिखित हैं-

  • यदि मृत्यु घर में होती है तो परिवार का मुखिया मृत्यु दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होता है।
  • यदि किसी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में मृत्यु होती है, तो संस्था के चिकित्सा प्रभारी मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
  • यदि जेल में मृत्यु होती है, तो पंजीकरण के लिए मुख्य जेलर जिम्मेदार होता है।
  • निर्जन/सार्वजनिक क्षेत्र में नवजात शिशु या शव मिलने पर क्षेत्र का मुखिया या स्थानीय थाना प्रभारी मृत्यु दर्ज करा सकता है।
  • यदि मृत्यु किसी छात्रावास, चूल्हे, धर्मशाला, बोर्डिंग-हाउस, लॉजिंग हाउस, सराय, ताड़ी की दुकान, बैरक या सार्वजनिक रिसॉर्ट में होती है, तो प्रभारी व्यक्ति को मृत्यु दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

आसान भाषा में तो कहीं भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस जगह का मुख्य प्रभारी ही उस व्यक्ति के मृत्यु का पंजीकरण करवाता है।

यूपी मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तावेज

उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तावेज निम्नलिखित हैं-

  • आवेदन पत्र
  • मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण
  • एक शपथ पत्र, यदि इसकी घटना के एक वर्ष बाद मृत्यु दर्ज की जाती है

UP Birth Certificate Online आवेदन कैसे करें?

UP Birth Certificate Online आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं-

  • UP Birth Certificate Online आवेदन के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के e District UP पोर्टल पर जाएं, और यहां “सिटीजन लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगर आपने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करें उसके बाद लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन सेवाएं टैब के अंदर “Death Certficate” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपके सामने UP Birth Certificate Registration Form खुलेगा।
  • इस फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें और सबमिट कर दें।
  • इसके बाद आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिसे संभालकर रखें भविष्य में आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।

CSC केंद्र पर UP Death Certificate के लिए आवेदन कैसे करें?

आप चाहें तो अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) की मदद से भी यूपी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं, इसके लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित है-

  • सबसे पहले आवेदक को निकटतम सीएससी केंद्र पर जाना होगा।
  • अब, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • इस आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें जो आवेदन पत्र में उल्लिखित हैं और इसके साथ मांगे गए सभी दस्तावेज संलग्न करें।
  • भरे हुए आवेदन पत्र को सीएससी संचालक के पास जमा करें।
  • आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आवेदक को पावती के रूप में मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा, इसे संभालकर रखें।

UP Death Certificate Application Status कैसे चेक करें?

UP Death Certificate Application Status चेक करने के लिए सबसे पहले आप eDistrict UP आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, वहां होमपेज पर “आवेदन की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें और बॉक्स में अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालें जो आवेदन सबमिट करने के बाद आपको मिला था। इसके बाद चेक स्टेटस बटन पर क्लिक कर दें। आपको अपने आवेदन की स्थिति दिख जाएगी।

Death Certificate UP Application Status Check

हमें, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपके इससे जुड़े कुछ सवाल हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें।

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